ओटीटी की चर्चित वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ पर बैन लगाने की मांग उठी थी. कई महीनों से लंबित इस मामले पर कोर्ट का फैसला आ गया है. इस मामले में मिर्जापुर 2 के मेकर्स को कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने इसकी रिलीज पर रोक लगाने और इसे ओटीटी से हटाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई है.
शीर्ष अदालत ने कहा कि उन्हें एक बेहतर याचिका दायर करनी चाहिए। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट से ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज के लिए प्री-स्क्रीनिंग कमेटी गठित करने की अपील की थी।
यूपी के मिर्जापुर के रहने वाले सुजीत कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज, फिल्मों या किसी भी तरह के कंटेंट की प्री-स्क्रीनिंग रखी जाए. मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और बेला एम त्रिवेदी ने मामले की सुनवाई करते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई.
कोर्ट ने खारिज की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने मिर्जापुर 2 पर प्रतिबंध लगाने से इनकार करते हुए आश्चर्य जताया कि ओटीटी कंटेंट के लिए प्री-स्क्रीनिंग कमेटी भी कैसे हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि सिनेमैटोग्राफ एक्ट समेत कई कानून हैं और आपको तय करना है कि ओटीटी को भी उनके दायरे में लाया जाए या नहीं. इस याचिका का फ्रेम सही नहीं है। सीजेआई ललित ने इस मामले पर कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है. क्योंकि ये कंटेंट सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रिलीज किए जाते हैं।
मिर्जापुर पर प्रतिबंध लगाने के लिए याचिकाकर्ता के क्या तर्क थे?
याचिकाकर्ता ने वेब सीरीज मिर्जापुर के टाइटल और कंटेंट पर सवाल उठाया था कि इस सीरीज से उनके शहर मिर्जापुर का नाम बदनाम हुआ है। इसमें कहा गया है कि मिर्जापुर वह स्थान हुआ करता था जहां पवित्र नदी गंगा विंध्य श्रेणी से मिलती है और शहर को हिंदू पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण माना जाता है और वेदों में भी इसका उल्लेख मिलता है। रक्तपात और हत्या जैसे पवित्र स्थान को दिखाना ठीक नहीं है।
क्या है पूरा मामला
यह याचिका मिर्जापुर निवासी सुजीत कुमार सिंह ने मिर्जापुर 2 की रिलीज के वक्त दायर की थी. हालांकि यह वेब सीरीज अक्टूबर 2020 में रिलीज हो चुकी है और अब इसका तीसरा सीजन भी आ रहा है. याचिकाकर्ता ने मिर्जापुर 2 को लेकर ओटीटी पर रिलीज होने वाले सभी कंटेंट के लिए प्री-स्क्रीनिंग बॉडी बनाने की मांग की थी। यह मामला साल 2021 से चल रहा है, जिस पर अब फैसला आया है।
क्या थी मांग
याचिका में किसी भी वेब सीरीज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने से पहले सरकारी प्राधिकरण से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य करने का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा याचिका में सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों को लेकर भी नियम बनाने की मांग की गई थी।
ये भी देखें
- Ghar baithe online paise kaise kamaye mobile se ( 100% सही 20+ तरीके जानिये) .
- TVS INSURANCE वाहन बीमा की पूरी जानकारी, TVS INSURANCE claim process and benefits.
- UWatchFree download HD movies and watch high quality tv serials free.
- Video dekh kar paise kaise kamaye | Best Top 7 Online earning App (100% Working).
- Percentage Kaise Nikale | सिर्फ 1 मिनट में प्रतिशत निकलने के तरीके.