New Traffic Rules : देश भर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यातायात पुलिस विभाग सख्त होता नजर आ रहा है. हाल ही में हुए कुछ सड़क हादसों पर लोगों की सुरक्षा में सुधार के लिए ट्रैफिक पुलिया उल्लंघन करने वालों के भारी चालान भी काट रही है।
हाल ही में देश के मशहूर उद्योगपति साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने देश में कार की पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीटबेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया है. हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट में यह नियम पहले से मौजूद था, लेकिन इस नियम का सख्ती से पालन नहीं किया गया। लेकिन ट्रैफिक पुलिस ऐसे ड्राइवरों की भी तलाश कर रही है, जो लगातार ऐसे नियमों का उल्लंघन करते रहे हैं.
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 में पूरे भारत में 1.55 लाख से अधिक लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाई। जिसके अनुसार प्रतिदिन 426 लोगों की मौत हुई और हर 1 घंटे में 18 लोगों की मौत हुई। एनसीआरबी का कहना है कि यह किसी एक कैलेंडर वर्ष में दर्ज की गई सबसे अधिक मौत है। रिपोर्ट के मुताबिक, 11 फीसदी से ज्यादा मौतें और चोटें सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करने के कारण होती हैं। ऐसे में अब सीटबेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि आपात स्थिति में लोगों की जान भी बचाई जा सके.
दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सभी वाहन मालिकों के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में निर्धारित नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। वाहन मालिकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि घर से निकलने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज कार में मौजूद हों ताकि किसी भी तरह की दंड से बचा जा सकता है। कुछ मामलों में आपको 10,000 रुपये तक के ट्रैफिक चालान का भी सामना करना पड़ सकता है। आज हम आपको ऐसे ही ट्रैफिक नियमों और उनकी चालान राशि के बारे में बता रहे हैं-
बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) या कलर कोडेड स्टिकर के बिना वाहन चलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना और 5,500 रुपये का कंपाउंडिंग जुर्माना (केवल दिल्ली में चलने वाले वाहनों के लिए) दंडनीय है।
- अगर लाल बत्ती चालू है और आप स्टॉप लाइन का उल्लंघन करते हैं, तो 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
- यदि आप बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के पीयूसी (प्रदूषण प्रमाण पत्र) की प्रति के बिना वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो 2000 रुपये का जुर्माना देय होगा।
- ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है।
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