Desk : आमतौर पर किसी भी तरह के सरकारी या निजी क्षेत्र के काम को संभालने के लिए हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट की जरूरत होती है। हमारे पहचान पत्र के अलावा, इन दस्तावेजों का उपयोग पते के प्रमाण के रूप में भी किया जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद इन दस्तावेजों का क्या किया जाना चाहिए, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? मैं आपको बता दूँ।
मतदाता पहचान पत्र
वोटर आईडी के जरिए ही आपको वोट करने का मौका मिलता है। लेकिन किसी की मौत के बाद आप उसका वोटर आईडी कार्ड कैंसिल करवा सकते हैं। इसके लिए आपको चुनाव कार्यालय में जाकर फॉर्म-7 भरना होगा, जिसके बाद यह कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। वोटर आईडी रद्द कराने के लिए मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है।
पैन कार्ड
मृत व्यक्ति का पैन कार्ड सरेंडर किया जा सकता है। इसके लिए मृतक के परिवार के सदस्य को आयकर विभाग से संपर्क करना होगा। सरेंडर करने से पहले मृतक के सभी खाते किसी अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर या बंद कर दिए जाने चाहिए। ताकि बाद में इस काम में कोई दिक्कत न हो।
आधार कार्ड
सबसे पहले बात करते हैं आधार कार्ड की, इसे यूनिवर्सल आईडी माना जाता है। किसी की मृत्यु के बाद आधार कार्ड रद्द करने जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में मृतक के आधार के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे यूआईडीएआई की वेबसाइट के जरिए लॉक किया जा सकता है। साथ ही यदि व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले किसी योजना या सब्सिडी का लाभ आधार के माध्यम से ले रहा है तो संबंधित विभाग को व्यक्ति की मृत्यु की सूचना देनी चाहिए। ताकि उनका नाम योजना से हटाया जा सके।
पासपोर्ट
आधार कार्ड की तरह पासपोर्ट रद्द करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी समाप्ति तिथि के बाद यह स्वचालित रूप से अमान्य हो जाता है। ऐसे में पासपोर्ट की समय सीमा समाप्त होने तक अपने पास रखें, ताकि यह किसी गलत हाथों में न पड़ जाए।
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